बिना एफआईआर जेल भेजने पर पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली की तीखी आलोचना की। राज्य सरकार को ड्राइवर जितेंद्र कुमार को छह सप्ताह के भीतर बतौर मुआवजा 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही दोषी...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2KJmAOt
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