https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2021/01/30/16_9/16_9_5/madras_highcourt_on_pocso_act_1611967971.jpgपॉक्सो कानून प्रेम में संबंध बनाने वाले लड़कों को सजा देने के लिए नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि पॉक्सो कानून में किशोर उम्र के उन लड़कों को दंडित करने का प्रावधान नहीं है, जो एक नाबालिग लड़की से उसकी सहमति से संबंध बनाते हैं। शारीरिक बदलाव से गुजर...

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