बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत होने पर अब मृतक के निकटतम परिजनों को पांच लाख दिए जाएंगे। जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को ढाई लाख दिए जाएंगे। परिवहन विभाग इसके लिए बिहार मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3ulCHmK
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