पटना हाईकोर्ट ने कोरोना इलाज की तमाम जानकारी मुख्य सचिव को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार साढ़े दस बजे तक अस्पताल, मरीजों को भर्ती करने, दवा, ऑक्सीजन, टीका की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3eodSl2
https://ift.tt/3h9Iusm
إرسال تعليق