https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2021/08/01/16_9/16_9_5/supreme_court_on_it_act_66a_1627781515.jpgराज्यों की जिम्मेदारी, आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए के तहत न दर्ज करें केस, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बताया है कि यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्यूटी है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कानून की रद्द की जा चुकी धारा 66ए के तहत केस दर्ज करना बंद...

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