https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2021/08/05/16_9/16_9_5/kerala_high_court_1628127083.jpgपीड़िता की जांघों के बीच की गई गलत हरकत भी बलात्कार के समान: केरल हाई कोर्ट

केरल हाई कोर्ट ने एक बड़ी और अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर आरोपी पीड़िता के थाइज यानी जांघो के बीच भी सेक्सुअल एक्ट यानी गलत हरकत करता है, तो उसे भी भारतीय दंड संहिता में मौजूद धारा 375 के तहत...

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