सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा किअगर एडल्ट्री (व्याभिचार) का कोई प्राथमिक सबूत नहीं है तो शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3luhRjS
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