https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2021/08/01/16_9/16_9_5/supreme_court_on_it_act_66a_1627781515.jpgसुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, एडल्ट्री के सबूत नहीं तो DNA टेस्ट की अनुमति नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा किअगर एडल्ट्री (व्याभिचार) का कोई प्राथमिक सबूत नहीं है तो शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता...

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