https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2021/10/05/16_9/16_9_5/court_demo_image_1633451164.jpgअनुकंपा के आधार पर नियुक्ति रियायत है, अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं है।न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी सरकारी रिक्तियों...

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