सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उन दोषियों को जमानत मंजूर करने पर विचार कर सकता है, जिन्होंने बार-बार अपराध नहीं किया है और जो 14 वर्ष या उससे अधिक...
from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/4uFEKec
https://ift.tt/2ltrnW7
from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/4uFEKec
https://ift.tt/2ltrnW7
إرسال تعليق