https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2021/11/23/16_9/16_9_5/sc_uses_its_omnibus_power_to_help_dalit_boy_get_iit_bombay_seat_1637639590.jpgमरीज की मौत को तथ्यों के जाने बिना चिकित्सकीय लापरवाही नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन फरवरी, 1996 को लंबी बीमारी के बाद किडनी प्रतिरोपण और ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं के बाद व्यक्ति के दुखद निधन के परिणामस्वरूप कानूनी कार्यवाही शुरू हुई थी।

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