
ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा है कि कानून को इस तरह से ढाला गया है जिससे गरीब के साथ भेदभाव हो सके। उन्होंने कहा कानून अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग तरह से काम करता है।
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