अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एजाज हसन अवान ने कहा कि प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति के कारण आरोपी को अभियोग नहीं लगाया जा सकता है। आरोप तय होने के दिन शाहबाज को कोर्ट में उपस्थत होना होगा
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