केंद्र ने कहा कि संवैधानिक अदालतों में राष्ट्रीय महत्व के कई मामले रहे हैं, जहां कार्यवाही के सीधे प्रसारण के अनुरोध या अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने कहा, अदालत में आने वाला हर मामला जरूरी है।from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/Dyn1dY5
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