सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके पिता के बयान के आधार पर, नंदुरबार पुलिस ने बुधवार को 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार की सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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