Delhi News: अदालत ने कहा कि सौतेला बेटा एक अगस्त 2015 को दिए नोटिस की तारीख से घर खाली करने की 13 अक्तूबर 2022 तक के समय के बीच एक हजार रुपये प्रतिमाह क्षतिपूर्ति के रूप में मां को देगा।
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