पिछले साल अप्रैल में, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सीसीआई द्वारा निर्देशित जांच को रोकने से इनकार कर दिया था और व्हॉट्सएप तथा फेसबुक (अब 'मेटा') की याचिका खारिज कर दी थी।
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