केरल हाई कोर्ट ने एक चर्चित मामले पर 13 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा है कि यहां तक कि अगर कोई महिला यौन उत्तेजक पोशाक पहनती है, तो भी यह किसी पुरुष को उसकी गरिमा भंग करने का लाइसेंस नहीं देती।
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