आयकर विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों से पूछे कि वे नई या पुरानी कर व्यवस्था ( new or old tax regime) में से किसे चुनना चाहेंगे। इसी के बाद वेतन से टीडीएस (TDS) काटे।
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