https://ifttt.com/images/no_image_card.pngशाहरुख की जमानत अर्जी पर एक महीने के भीतर लें फैसला, हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दिए निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह एक महीने के भीतर शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर फैसला ले। शाहरुख की जमानत जनवरी 2022 से हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी। पढ़ें यह रिपोर्ट...

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