आरबीआई ने कर्ज लेने वालों की शिकायत पर सभी बैंकों और वित्त संस्थानों को दिया निर्देश। पूरी कर्ज अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्जदाता को लौटाने होंगे।
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