दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि एक पति या पत्नी द्वारा इस तरह के लापरवाह, मानहानिकारक, अपमानजनक और निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए, जिससे सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पति या पत्नी की छवि खराब हो।
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