दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को एमसीडी की की जमकर खिंचाई की। अदालत ने कहा कि निगम का व्यवहार निराशाजनक है। हम निकाय को भंग करने के निर्देश दे सकते हैं। क्या है मामला जानें...
from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/DlqmaBE
https://ift.tt/rdf9G8Y
from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/DlqmaBE
https://ift.tt/rdf9G8Y
Post a Comment