Old tax regime Vs New tax regime: ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये की कर छूट मिलती है। इसमें 80सी के तहत 1.5 की कर छूट, 50 हजार की मानक कटौती और 50 हजार रुपये एनपीएस में योगदान के शामिल हैं। वहीं, नई व्यवस्था में केवल 50 हजार की मानक कटौती का ही लाभ मिलता है।
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