इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया, 'तेलंगाना सरकार गुटखा/पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पाबंदी लगाती है। ये वे प्रोडक्ट हैं जिनमें तंबाकू और निकोटीन होता है।'
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