https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2024/05/22/16_9/16_9_6/calcutta_high_court_1716373938.jpgकेंद्रीय बलों को 5 साल तक बंगाल में रुकने का आदेश दे देंगे, ममता की पुलिस पर क्यों भड़का HC

न्यायमूर्ति कौशिक चंदा और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं से कथित रूप से प्रभावित व्यक्ति ई-मेल के जरिए डीजीपी को शिकायतें भेज सकते हैं।

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