https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2024/07/05/16_9/16_9_6/court_on_train_symbolic_image__1720138174.jpgचलती ट्रेन के आरक्षित कोच में चोरी पर रेलवे जिम्मेदार, कोर्ट ने यात्री के हक में सुनाया फैसला

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता अदालत ने चलती ट्रेन में चोरी की घटना के लिए रेलवे बोर्ड को हर्जाना भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने रेलवे बोर्ड को कुल 1.08 लाख रुपये यात्री को अदा करने के निर्देश दिए हैं। 

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