इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला लिया कि हिंदू रीति के बिना विवाह हुआ तो मैरिज सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है।
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