नई दिल्ली जिला उपभोक्ता अदालत ने चलती ट्रेन में चोरी की घटना के लिए रेलवे बोर्ड को हर्जाना भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने रेलवे बोर्ड को कुल 1.08 लाख रुपये यात्री को अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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